बदल गया बैंक चेक क्लियरेंस का नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 अक्टूबर 2025 से फास्ट चेक क्लियरेंस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि अब खाते में चेक जमा होने पर पैसे तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे, पहले की तरह 1–2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले चेक क्लियर होने में कुछ दिन लगते थे। नई व्यवस्था के तहत अब चेक Continuous Cheque Clearing मोड में क्लियर होंगे।
सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जमा किए गए चेक की इमेज और डेटा तुरंत स्कैन होकर क्लियरिंग हाउस को भेजा जाएगा। शाम 7 बजे तक बैंक को चेक की पुष्टि करनी होगी। यदि बैंक समय पर जवाब नहीं देता है तो चेक ऑटोमैटिक क्लियर मान लिया जाएगा।
दो चरणों में लागू करने का प्लान
पहले चरण में 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक, बैंकों को चेक कन्फ़र्म करने का समय शाम 7 बजे तक रहेगा। इसके बाद दूसरे चरण में 3 जनवरी 2026 से बैंकों को चेक क्लियर करने के लिए केवल 3 घंटे का समय मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई चेक सुबह 10 बजे जमा किया गया है, तो इसे दोपहर 1 बजे तक क्लियर करना होगा। इससे क्लियरेंस की प्रक्रिया और तेज होगी।
शुरुआत में यह नई व्यवस्था बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई के क्लियरिंग ग्रिड पर लागू होगी, और बाद में पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली की गुणवत्ता सुधारना और चेक भुगतान का अनुभव अधिक सहज बनाना है।
ग्राहकों के लिए RBI ने दी सूचना
RBI ने अब बड़े अमाउंट वाले चेक के लिए Positive Pay System को अनिवार्य कर दिया है। इस सिस्टम के तहत ग्राहक बैंक को चेक के मुख्य विवरण पहले से बताते हैं। इससे धोखाधड़ी के खतरे कम होंगे और गलत चेक अपने आप क्लियर नहीं होंगे। इस बदलाव से ग्राहकों और व्यवसायों दोनों को फायदा होगा। ग्राहकों को तेज़ और सुरक्षित भुगतान मिलेगा, लेन-देन में किसी तरह की अनिश्चितता नहीं रहेगी। व्यवसायों के लिए कैश फ्लो बेहतर ढंग से मैनेज होगा। इससे बैंकिंग प्रणाली और भी विश्वसनीय और कुशल बनेगी। RBI ने ग्राहकों से यह भी कहा है कि चेक भरते समय सावधानी बरतें, विवरण सही लिखें और खाते में पर्याप्त राशि रखें। इससे चेक की अस्वीकृति या भुगतान में देरी जैसी समस्याएं नहीं होंगी।




