छत्तीसगढ़

अवैध रेत परिवहन के मामलों में जप्त 99 वाहनों से 27 लाख 65 हजार रुपये की वसूली

उत्तर बस्तर कांकेर । जिले में वर्तमान में 15 रेत खदानें संचालित हैं, जो चारामा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत माहुद, भर्रीटोला, भिलाई, भिरौद, करिहा, हाराडुला, बासनवाही, अरौद, और किलेपार तथा दुर्गकोंदल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भंडारडिगी, गुदुम और परभरेली में संचालित हो रही हैं। इनका संचालन ग्राम पंचायतों के आवेदन के आधार पर सरपंचों एवं स्व-सहायता समूहों को स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा जिले में 16 अस्थायी रेत भंडारण लाइसेंस भी संचालित हैं।

खनिज अधिकारी  सनत साहू ने बताया कि रेत खनन और परिवहन किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में से 76 लाख 62 हजार 572 रुपये की रॉयल्टी और 01 करोड़ 56 लाख 89 हजार 208 रुपये प्रीमियम के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं 2019-20 और 2020-21 में निविदा के माध्यम से संचालित खदानों से प्राप्त 01 करोड़ 36 लाख रुपये की रॉयल्टी राशि ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु जिला पंचायत को उपलब्ध कराई जा रही है। टॉस्क फोर्स की टीम द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण एवं कार्यवाही करते हुए अवैध खनन पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इस वित्तीय वर्ष में 99 अवैध रेत परिवहन के मामलों में 99 वाहनों को जप्त किया जाकर 27 लाख 65 हजार रुपये की वसूली की गई। वहीं अवैध भंडारण के 13 प्रकरणों में 09 लाख 81 हजार रुपये तथा अवैध खनन के 05 प्रकरणों में 05 मशीन और 04 वाहन जप्त कर 07 लाख 45 हजार रुपये की वसूली की गई। कलेक्टर श्री क्षीरसागर के निर्देशानुसार वर्तमान में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 07 वाहन और 05 मशीनें जप्त की गई है तथा संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा जिले में रेत खदानों का संचालन नियमानुसार सुनिश्चित करने और अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण को रोकने तथा टॉस्क फोर्स द्वारा लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

 

 

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