गुंडागर्दी से दहशत में नवापारा मुस्लिम समाज ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

रायपुर। अवैध सूदखोरी और गुंडागर्दी से दहशत में नवापारा मुस्लिम समाज ने की कड़ी कार्रवाई की मांग चाकू मारने, हत्या करने और झूठे हरिजन एक्ट में फँसाने की धमकी का आरोप कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी गोबरा नवापारा गोबरा नवापारा के समस्त मुस्लिम समाज ने प्रेस वार्ता कर क्षेत्र निवासी शब्बीर तिगाला, उसकी पत्नी स्मिता वाल्डेकर उर्फ ऐलन तथा उनके सहयोगियों अमजद तिगाला, वकील सोलंकी और विजय कंसारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि हाल ही में शब्बीर तिगाला और उसकी पत्नी द्वारा छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड तथा विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से नवापारा मुस्लिम समाज एवं समाज के मुतवल्ली जनाब अल्तमश सिद्दीकी के खिलाफ निराधार एवं भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे पूरे समाज को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।

नगर में भय का माहौल – मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि शब्बीर तिगाला और उसके सहयोगियों की गुंडा प्रवृत्ति के कारण समाज एवं नगर के कई लोग अत्यंत भयभीत रहते हैं।
झूठे हरिजन एक्ट में फँसाने -की धमकी देकर डराने-धमकाने का काम करते हैं। समाज के लोगों का कहना है कि शब्बीर तिगाला, उसकी पत्री स्मिता वाल्डेकर उर्फ ऐलन तथा उनके गुर्गों से कई लोग अत्यधिक भयभीत रहते हैं, जिसके कारण अनेक पीड़ित लोग खुलकर शिकायत करने से भी डरते हैं।
अवैध सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग के आरोप समाज के अनुसारः
शब्बीर तिगाला और उसकी पत्नी लंबे समय से लोगों को उधार पैसा देकर अवैध रूप से भारी भरकम ब्याज वसूलने का कार्य कर रहे हैं।
* कई पीड़ितों के अनुसार उनसे पैसे लेने के बाद सोना, चांदी, मकान, दुकान, मोटर गाड़ी और अन्य संपत्तियाँ गिरवी रखवाकर अत्यधिक ब्याज लिया जाता है।
आरोप है कि दोनों पति-पत्नी लोगों को SC/ST एक्ट (हरिजन एक्ट) में झूठा फँसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं और अवैध उगाही करते हैं।
* जब समाज के लोगों ने उनसे पूछा कि वे किस लाइसेंस या वैधानिक अनुमति से गिरवी और सूद का कारोबार कर रहे हैं, तो उन्होंने समाज के पदाधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया।
पहले भी दी जा चुकी है शिकायत इस संबंध में:
* 22 फरवरी 2026 को थाना गोबरा नवापारा में शिकायत दी गई
* 23 फरवरी 2026 और 7 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण को भी लिखित आवेदन दिया गया
समाज का आरोप है कि इन शिकायतों से बचने के लिए 8 मार्च 2026 को शब्बीर तिगाला और उसकी पत्नी ने वक्फ बोर्ड सहित विभिन्न मंचों पर धर्मांतरण जैसे झूठे आरोप लगाकर समाज को बदनाम करने का प्रयास शुरू कर दिया।
पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले – समाज के अनुसार शब्बीर तिगाला के खिलाफ थाना गोबरा नवापारा में पंहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इसके अलावा वर्ष 2002 में समाज के वरिष्ठ सदस्य जनाब बिलाल अहमद रिजवी पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में भी उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन – गोबरा नवापारा मुस्लिम समाज ने प्रशासन से मांग की है किः
* पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए
* अवैध सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग की जांच कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए
समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि शब्बीर तिगाला, उसक पत्नी स्मिता वाल्डेकर उर्फ ऐलन और उनके सहयोगियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं क गई, तो गोबरा नवापारा का मुस्लिम समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।




